बुलंदशहर, जून 2 -- न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश, न्याय कक्ष संख्या-2 सुरेश कुमार शर्मा ने डिबाई क्षेत्र में वर्ष 2014 में चाल चलन पर शक के चलते पत्नी की फावड़े से गला काटकर हत्या के मामले में अभियुक्त पति को उम्रकैद की सजा सुनाई है। न्यायाधीश ने अभियुक्त पति पर 20 हजार रुपए का अर्थदंड भी लगाया है। सोमवार को अभियोजक देवेंद्र सिंह माहुर ने बताया कि 6 अक्टूबर 2014 को वादी मुकदमा सोनू उर्फ धर्मेन्द्र द्वारा थाना डिबाई में तहरीर दी थी, जिसमें उन्होंने बताया था कि करीब 25 साल पहले उनकी बहन संदेश उर्फ गुड्डी की शादी मोहल्ला सराय किशनगंज निवासी सर्वेश पुत्र रघुराज से हुई थी। उसके बहनोई सर्वेश द्वारा बहन के चाल चलन पर शक किया जाता था। 5 अक्टूबर 2014 की शाम बहन ने फोन पर पति द्वारा मारपीट किए जाने की सूचना दी। इस पर वह अपने भांजे के साथ लोकेन्द्र को...
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