बुलंदशहर, सितम्बर 5 -- अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश/त्वरित न्यायालय-न्याय कक्ष संख्या-3 के न्यायाधीश शिवानंद ने वर्ष 2022 में खानपुर क्षेत्र में एक विवाहिता की दहेज के लिए जहर देकर हत्या के मामले में अभियुक्त पति को आठ साल कैद की सजा सुनाई है। इसके साथ ही अभियुक्त पर 10 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया गया है। सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता फौजदारी ध्रुव कुमार वर्मा ने बताया कि अगस्त 2022 को वादी राहुल पुत्र रेशमपाल ने एसएसपी को शिकायती पत्र दिया था, जिसमें उसने बताया था कि करीब ढाई साल पहले उसकी बहन कौशल की शादी खानपुर के गांव जाडौल निवासी अनिल कुमार पुत्र महेंद्र सिंह के साथ हुई थी। शादी के बाद अतिरिक्त दहेज के लिए कौशल को परेशान किया जाने लगा। 21 जुलाई 2022 को पीड़ित पक्ष को सूचना मिली कि विवाहिता कौशल की जहर देकर हत्या कर दी गई है। मायके पक्...
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