सोनभद्र, जून 25 -- सोनभद्र, विधि संवाददाता। अपर सत्र न्यायाधीश प्रथम जीतेंद्र कुमार द्विवेदी की अदालत ने दोषसिद्ध पाकर दोषी सादाब अंसारी को उम्रकैद व 25 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई। अर्थदंड न देने पर 4 माह की अतिरिक्त कैद भुगतनी होगी। जेल में बितायी अवधि सजा में समाहित होगी। आजीवन कारावास की अवधि दोषसिद्ध अभियुक्त के शेष सम्पूर्ण जीवन तक रहेगी। मामला साढ़े चार वर्ष पूर्व पत्नी व मां की गला काटकर नृशंस हत्या का है। अभियोजन पक्ष के मुताबिक अब्दुल मन्नान पुत्र स्व. कादिर अली निवासी खड़िया बाजार थाना शक्तिनगर जिला सोनभद्र ने 8 सितंबर 2020 को शक्तिनगर थानाध्यक्ष को दी तहरीर में अवगत कराया था कि उसका छोटा भाई सादाब अंसारी अपनी पत्नी रुकसाना व मां सफीकुन निशा के साथ अलग मकान में उसके बगल में रहता है। 8 सितंबर 2020 को दोपहर 1:30 बजे जब वह अपने ...
Click here to read full article from source
इस लेख के रीप्रिंट को खरीदने या इस प्रकाशन का पूरा फ़ीड प्राप्त करने के लिए, कृपया
हमे संपर्क करें.