अंबेडकर नगर, जून 10 -- अम्बेडकरनगर। एसीजेएम की अदालत ने सम्मनपुर थाने में वर्ष-2015 में दर्ज मारपीट के एनसीआर में अशरफपुर निवासी राम मूरत पुत्र हीरालाल एवं ओमलता पत्नी राम मूरत को न्यायालय उठने तक की सजा एवं प्रत्येक को 1200 रुपए अर्थदंड से दंडित किया। इसी ही थाने में वर्ष-2011 में दर्ज अपराध में कल्याणपुर निवासी राम सुमन पुत्र हरीलाल एवं धर्मेन्द्र कुमार पुत्र हरीलाल को भी न्यायालय उठने तक की सजा के साथ प्रत्येक को 1500 रुपए अर्थदंड से दंडित किया गया।

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