बस्ती, नवम्बर 30 -- बस्ती। अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश जेबा की अदालत ने गैर-इरादतन हत्या के मामले में पिता, पुत्र और पत्नी को दस-दस वर्ष कठोर कारावास की सजा सुनाते हुए प्रत्येक पर 16 हजार रुपये अर्थदंड लगाया है। अर्थदंड नहीं देने पर दो माह के अतिरिक्त कारावास की सजा भुगतनी पड़ेगी। शासकीय अधिवक्ता दिलीप सिंह, राघवेश प्रसाद पांडेय व वादिनी के अधिवक्ता रामकृपाल चौधरी ने अदालत में विवरण प्रस्तुत करते हुए कहा कि रुधौली थानाक्षेत्र के डड़वा गांव निवासी कुसुमलता ने थाने में तहरीर देकर कहा कि 27 अप्रैल 2020 को राजनरायन चौधरी व उनके बेटे अखिलेश कुमार, अमरेश कुमार व राजनरायन की पत्नी राधिका देवी खेत में मेरे पति राजेन्द्र चौधरी को मारपीट रहे थे। बचाने गई तो मुझे भी पीटने लगे। इस दौरान मेरे पति का दाहिना पैर टूट गया। दूसरे दिन इलाज के दौरान राजेन्द्...