आगरा, अक्टूबर 1 -- अदालत ने वादनी एवं उसके पुत्र के अंतरिम भरण पोषण हेतु पति से 25 हजार रुपये प्रतिमाह एवं वाद व्यय के रूप में एकमुश्त 15 हजार रुपये दिलाने के आदेश दिए। आगरा निवासी महिला की शादी वाराणसी निवासी युवक के साथ साल 2014 में हुई थी। अगले साल एक पुत्र का जन्म हुआ। वादिनी के अनुसार दहेज से संतुष्ट न होने पर विपक्षी पति आदि ने साल 2019 में पुत्र के साथ घर से निकाल दिया। अदालत ने मल्टीनेशनल कंपनी में मैनेजर के पद पर कार्यरत पति से धनराशि दिलाने के आदेश दिए। पत्नी की ओर से पैरवी अधिवक्ता शैलेंद्र पाल सिंह और सत्यप्रकाश सिंह बघेल ने तर्क पेश किए।

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