बदायूं, दिसम्बर 6 -- बदायूं, विधि संवाददाता। अपर जिला जज व ट्रैक/ महिलाओ के विरुद्ध अपराध की न्यायाधीश मिर्जा ज़ीनत ने दहेज उत्पीड़न को लेकर पत्नी की गला दबा कर हत्या करने वाले पति , ससुर और जेठ को दोषी माना। न्यायाधीश ने पति को 10 साल की कैद समेत 10 हजार रुपए जुर्माना लगाया। वहीं दोषी ससुर और जेठ को आठ-आठ साल की कैद समेत 10-10 हजार रुपए जुर्माना अदा करने का हुक्म दिया। अपर शासकीय अधिवक्ता मदनलाल राजपूत के मुताबिक मूसाझाग थाना क्षेत्र के गांव मोहम्मद नगर सुलरा के रहने वाले राजिक अली ने 21 अगस्त 2020 को कादरचौक थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई थी। बताया था कि उन्होंने अपनी बेटी गुड़िया का निकाह कादरचौक थाना क्षेत्र के गांव जलालपुर के रहने वाले यूनिस के साथ किया था। बुलेट की मांग कर बेटी को प्रताड़ित करने लगे। इसी को लेकर 21 अगस्त 2020 को यूनिस ...
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