हाथरस, अगस्त 19 -- हाथरस, कार्यालय संवाददाता। न्यायालय ने दहेज हत्या के मामले में आरोपी पति को दोषी करार देते हुए 10 वर्ष के कारावास और दोषी सास-ससुर को 7-7 वर्ष के कारावास की सजा सुनाई है। न्यायालय ने दोषियों पर अर्थ दंड भी लगाया है। अर्थदंड न देने पर दोषियों को अतिरिक्त कारावास भोगना होगा। गोपाल पुत्र डूंगर सिंह निवासी नई का नगला हाथरस ने 18 अप्रैल 2022 को थाना हाथरस जंक्शन में तहरीर दी थी। तहरीर में कहा था कि मेरी बेटी सोनिया की शादी 7 नवंबर 2020 को हाथरस जंक्शन कोतवाली क्षेत्र के कस्बा मेंडू निवासी रोहित के साथ हुई थी। शादी के बाद से ही मेरी बेटी को ससुराल वाले दहेज में एक मोटरसाइकिल की मांग को लेकर प्रताड़ित करते थे। उसका उत्पीड़न करते थे उत्पीड़न से तंग आकर 18 अप्रैल 2022 को मेरी पुत्री सोनिया पंखे से रस्सी से लटकी हुई मिली। जब मैं ...
Click here to read full article from source
इस लेख के रीप्रिंट को खरीदने या इस प्रकाशन का पूरा फ़ीड प्राप्त करने के लिए, कृपया
हमे संपर्क करें.