बुलंदशहर, जुलाई 10 -- अपर सत्र न्यायाधीश चतुर्थ प्रमोद कुमार गुप्ता के न्यायाालय ने वर्ष 2010 में पति को अगवा कर गायब करने के मामले में पत्नी और उसके पति को 10 साल कैद की सजा सुनाई है। न्यायाधीश ने अभियुक्तों पर 10-10 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया है। मोनीटरिंग सैल के प्रभारी निरीक्षक यशपाल सिंह ने बताया कि 11 मई 2010 को वादिया मूर्ति देवी निवासी गांव खुर्रमपुर थाना गुलावठी ने थाना गुलावठी पर अपने पुत्र मुनेश की गुमशुदगी दर्ज कराई थी। थाना पुलिस को दी तहरीर में उन्होंने बताया था कि उनका एक मकान दिल्ली में है, जहां वह अपने परिवार के साथ रहती हैं। 27 अप्रैल 2010 को उनका पुत्र मुनेश गुलावठी स्थित अपनी ससुराल में आया था। गुलावठी से उसी रात को उनका पुत्र संदिग्ध हालत में लापता हो गया। मुनेश की पत्नी सावित्री ने बताया था कि मुनेश रात में किसी ...
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