नई दिल्ली, मई 20 -- नई दिल्ली, का.सं.। पटियाला हाउस कोर्ट ने हाल ही में एक महिला की ओर से पति के खिलाफ दायर मानहानि की शिकायत पर संज्ञान लेने से इनकार कर दिया। न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी यशदीप चहल की अदालत ने कहा कि शिकायतकर्ता के कथन से ऐसा कोई तत्व सामने नहीं आता है, जो मानहानि के अपराध की पुष्टि करे। अदालत ने कहा, दिल्ली में घटना दिखाकर मुकदमा दर्ज कराना एक चलन बनता जा रहा है, इससे अदालतों को सतर्क रहना चाहिए। महिला का आरोप था कि उसके पति ने वर्ष 2020 में बेंगलुरु की फैमिली कोर्ट में तलाक की अर्जी दी थी। इसमें उस पर जिम ट्रेनर से संबंध होने का झूठा आरोप लगाया था। इससे उसकी छवि खराब हुई है।
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