आगरा, जनवरी 19 -- हत्या के मामले में पुलिस द्वारा आरोपियों की निशानदेही पर बरामद बेसबाल बैट, डंडे आदि पर एफएसएल की जांच में रक्त का कोई निशान नहीं पाया गया। गवाहों के बयानों में गंभीर विरोधाभास रहा। अदालत ने पति की हत्या की आरोपित पत्नी समेत छह को साक्ष्य के अभाव में बरी करने के आदेश दिए। आरोपियों की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता अरविन्द शर्मा और मनीष पाठक ने तर्क दिए। थाना मलपुरा के उपनिरीक्षक रमित कुमार आर्य को रोहता नहर के पास 15 जून 24 को शव मिलने की सूचना मिली थी। मृतक के कपड़ों से मिले मोबाइल और कागजात से शव की पहचान ब्रजवीर निवासी नगला नगोला अमीरपुर गाजियाबाद के रूप में हुई थी। उपनिरीक्षक ने मृतक के परिजनों से फोन पर बात की तो उन्होंने मृतक से कोई संबंध न होने का हवाला दे कानूनी कार्रवाई के लिए आगरा आने से मना कर दिया। जिस पर उपनिरीक्षक ने...
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