बोकारो, नवम्बर 28 -- तेनुघाट, प्रतिनिधि। तेनुघाट व्यवहार न्यायालय के जिला जज द्वितीय सूर्य मणि त्रिपाठी ने पति की हत्या में दोषी पाने के बाद पत्नी सावित्री देवी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई। इससे पहले न्यायालय में उपलब्ध साक्ष्य एवं उभय पक्षों के अधिवक्ता के बहस को सुना गया। सजा सुनाए जाने के बाद अभियुक्त को तेनुघाट जेल भेज दिया गया। अभियोजन पक्ष की ओर से अपर लोक अभियोजक विजय कुमार साहू के साथ आशीष कुमार लोहरा ने बहस किया। घटना के संबंध में बताया गया कि बेरमो अनुमंडल के जरीडीह थाना क्षेत्र अंतर्गत गोपालपुर निवासी परमेश्वर मांझी ने जरीडीह थाना प्रभारी के समक्ष बयान दर्ज कराया था कि उसके पुत्र की शादी सावित्री देवी के साथ की गई थी। दोनों के दो बच्चे भी हैं। वहीं पत्नी का किसी दूसरे के साथ रिश्ता होने के कारण पति ने कई बार समझाने की कोशिश क...