आगरा, अगस्त 6 -- पति द्वारा दायर किए गए तलाक के मुकदमे को कोर्ट ने खारिज कर दिया है। न्यायालय ने पत्नी का पक्ष सुनने के बाद आदेश पारित किया। आगरा निवासी युवक की शादी वर्ष 2000 में राजस्थान निवासी युवती के साथ हुई थी। दोनों के दो पुत्री और एक पुत्र हैं। जिसमें पुत्रियां पति के पास और पुत्र पत्नी के पास रह रहा था। पति का आरोप था कि विवाह के कुछ समय बाद ही पत्नी का व्यवहार सही नहीं था। वह मित्र और रिश्तेदारों के सामने ही उसे अपमानित कर देती थी। परिजनों के साथ भी व्यवहार में सुधार न होने पर पति ने आगरा छोड़ दूसरे शहर में मकान खरीद रहना शुरू कर दिया। यह भी आरोप था कि लाखों के जेवर अपने बैंक लॉकर में रखवा लिए। पत्नी ने वर्ष 2016 से उसका परित्याग कर रखा है। वहीं, पत्नी द्वारा अधिवक्ता शैलेंद्र पाल सिंह और आकाश कुमार दीक्षित के माध्यम से कोर्ट में...