फिरोजाबाद, फरवरी 18 -- डेढ़ साल पूर्व विवाहिता के जहर खाकर जान देने के मामले में न्यायालय ने सोमवार को पति, ससुर, सास को दोषी मानते हुए 10-10 वर्ष के कारावास की सजा सुनाई है। तीनों पर एक-एक लाख रुपये अर्थदंड भी लगाया है। गांव कूपा निवासी करन सिंह ने 24 अप्रैल 2023 को थाना लाइनपार में मुकदमा दर्ज कराया था। उन्होंने अपनी पुत्री सीता की शादी 10 दिसंबर 2013 को सूर्यकांत निवासी प्रदीप नगर के साथ की थी। शादी के बाद पता चला कि सूर्यकांत का किसी अन्य युवती से अवैध संबंध थे। पंचायत के बाद भी पति और अन्य ससुरालीजन के व्यवहार में बदलाव नहीं आया। पति की शिकायत करने पर ससुर पोप सिंह, सास मिथलेश, ननद नीतू और ननदोई अजय कुमार ने सीता की जमकर पिटाई की थी। पति ने भी उसको बुरी तरह से पीटा था। ताने और प्रताड़ना से परेशान होकर विवाहिता ने 23 अप्रैल 2023 की रा...
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