नई दिल्ली, नवम्बर 11 -- नई दिल्ली, प्रमुख संवाददाता। दिल्ली हाईकोर्ट ने पतंजलि आयुर्वेद लिमिटेड और पतंजलि फूड्स लिमिटेड को उनके हालिया विज्ञापन के प्रसारण, प्रकाशन या प्रसार पर रोक लगा दी है। इस विज्ञापन में अन्य च्यवनप्राश उत्पादों को धोखा कहा गया है। यह आदेश डाबर इंडिया लिमिटेड द्वारा दायर एक याचिका पर आया है, जिसमें आरोप लगाया गया है कि विज्ञापन में उसके लोकप्रिय डाबर च्यवनप्राश व इसी तरह के आयुर्वेदिक उत्पादों की पूरी श्रेणी का अपमान किया गया है। न्यायमूर्ति तेजस करिया की पीठ ने डाबर इंडिया लिमिटेड बनाम पतंजलि आयुर्वेद लिमिटेड एवं अन्य मामले में समन जारी करते हुए कहा कि यह विज्ञापन प्रथम दृष्टया सभी प्रतिस्पर्धी च्यवनप्राश ब्रांडों का सामान्य रूप से अपमान करता है। इस विज्ञापन में डाबर भी शामिल है, जिसकी इस क्षेत्र में 61 प्रतिशत से अध...
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