नई दिल्ली, सितम्बर 30 -- नई दिल्ली, का. सं.। तीस हजारी अदालत ने पड़ोसी का रास्ता रोकने और उस पर हमला करने के मामले में राम कुमार उर्फ कन्हैया को दोषी करार दिया है। न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी गौरव गोयल की अदालत ने कहा कि शिकायतकर्ता की गवाही और मेडिकल साक्ष्य एक-दूसरे से मेल खाते हैं। मामला 13 नवंबर 2020 का है। आरोप था कि मजनू का टीला स्थित सरकारी स्कूल के पास आरोपी राम कुमार और शिकायतकर्ता पड़ोसी सुनील कुमार के बीच कहासुनी हुई थी। कहासुनी के बाद आरोपी ने पड़ोसी का रास्ता रोका और डंडे से हमला कर उसको चोट पहुंचाई। सुनील की पत्नी घायल अवस्था में उन्हें अस्पताल ले गईं। इलाज के बाद उन्होंने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई। इस संबंध में सिविल लाइंस थाने में प्राथमिकी दर्ज हुई थी।

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