कानपुर, नवम्बर 10 -- कानपुर। जान से मारने की नीयत से पड़ोसी पर फायर झोंकने वाले को अपर जिला जज नवम शेष बहादुर निषाद ने दोषी करार देते हुए सात वर्ष कैद और नौ हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। जुर्माने की आधी धनराशि पीड़ित को देने के आदेश न्यायालय ने दिए हैं। सरोजनी नगर निवासी रामसेवक उर्फ मुन्ना सिंह 16 मई 2009 की शाम मकान की छत पर टहल रहा था तभी पड़ोसी प्रदीप सैनी ने गाली-गलौज शुरू कर दी। विरोध करने पर जान से मारने की नीयत से फायर कर दिया। रामसेवक ने नजीराबाद थाने में प्रदीप के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराई थी। पुलिस ने प्रदीप को गिरफ्तार कर जेल भेजा था। एडीजीसी प्रद्युम्न अवस्थी ने बताया कि प्रदीप चार साल जेल में रह चुका है। बचाव पक्ष की ओर से रहम की अपील की गई थी। साक्ष्यों और गवाहों के आधार पर कोर्ट ने प्रदीप को हत्या के प्रयास का दोषी मा...