मुंबई, मई 30 -- शहरों के अपार्टमेंट या हाउसिंग सोसायटीज कल्चर में अक्सर पड़ोसियों को या सोसायटीज के निवासियों को पालतू डॉगी की वजह से आपस में उलझते हुए देखा जाता है। इसी तरह के एक मामले में मुंबई की एक मजिस्ट्रेट कोर्ट ने हाल ही में वर्ली निवासी एक शख्स को चार महीने की जेल की सजा सुनाई है, क्योंकि उसके पालतू कुत्ते ने अपार्टमेंट की लिफ्ट के अंदर एक पड़ोसी को काट लिया था और उसे घायल कर दिया था। महाराष्ट्र राज्य बनाम ऋषभ मौशिक पटेल के मामले की सुनवाई करते हुए जूडिशियल मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी सुहास विजया पी भोसले ने पाया कि पड़ोसी द्वारा बार-बार चेतावनी देने के बावजूद पालतू कुत्ते ने उस पर छलांग लगा दी और काटकर जख्मी कर दिया, जबकि आरोपी कुत्ते का मालिक उसे काबू में रख पाने में नाकाम रहा और उसने संभावित रूप से खतरनाक जानवर के साथ सावधानी बरतन...
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