उन्नाव, फरवरी 11 -- उन्नाव संवाददाता। अब किसी भी सार्वजनिक या धार्मिक कार्यक्रम के आयोजन के लिए आयोजकों को फायर एनओसी ( नो आब्जेक्शन सर्टिफिकेट ) लेना अनिवार्य होगा। शासन ने इस संबंध में नए दिशा-निर्देश जारी किए हैं, जिसके तहत न केवल थाना पुलिस बल्कि फायर पुलिस को भी आयोजन स्थल की जांच-पड़ताल के लिए नियुक्त किया गया है। शासन के नए निर्देशों के अनुसार किसी भी बड़े आयोजन से पहले आयोजन स्थल की सुरक्षा संबंधी विस्तृत पड़ताल की जाएगी। इसमें मुख्य रूप से अग्निशमन यंत्रों की उपलब्धता, आपातकालीन निकासी मार्ग, विद्युत व्यवस्था, पंडाल की संरचना और उसके चारों ओर सुरक्षा उपायों की जांच की जाएगी। फायर विभाग द्वारा एनओसी मिलने के बाद ही प्रशासन आयोजन की अनुमति देगा। क्यों जरूरी है फायर एनओसी? हाल के वर्षों में कई स्थानों पर बड़े आयोजनों के दौरान आगजनी ...
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