मेरठ, जून 10 -- मेरठ। सहायक श्रमायुक्त अवधेश कुमार वर्मा ने बताया कि ऐसे श्रमिक/आवेदनकर्ता जो विभिन्न कारणों से नवीनीकरण और योजनाओं का लाभ लेने को आवेदन श्रमिक नहीं कर पाए थे। श्रमिक हित में बोर्ड कार्यालय द्वारा वेब पोर्टल पर संचालित होने के उपरान्त नवीनीकरण एवं योजना आवेदन करने के लिए उक्त छूट को माह सितम्बर 2025 तक विस्तारित कर दिया। बोर्ड के वेबपोर्टल पर बोर्ड द्वारा संचालित योजनाओं का लाभ लेने के लिए सितंबर माह तक आवेदन करने की छूट प्रदान किये जाने की व्यवस्था वेबपोर्टल पर कर दी गई है।
हिंदी हिन्दुस्तान की स्वीकृति से एचटीडीएस कॉन्टेंट सर्विसेज़ द्वारा प्रकाशित...
Click here to read full article from source
इस लेख के रीप्रिंट को खरीदने या इस प्रकाशन का पूरा फ़ीड प्राप्त करने के लिए, कृपया
हमे संपर्क करें.