नई दिल्ली, फरवरी 20 -- केंद्र ने पंजाब के पूर्व मुख्य सचिव विजय कुमार जंजुआ के खिलाफ 16 साल पुराने भ्रष्टाचार मामले में मुकदमा चलाने की मंजूरी दे दी। केंद्र के 11 फरवरी के एक आदेश के अनुसार कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशनभोगी मंत्रालय ने नवंबर 2009 में पंजाब सतर्कता ब्यूरो द्वारा दर्ज भ्रष्टाचार मामले में जंजुआ के खिलाफ अभियोजन को मंजूरी दी। आदेश के अनुसार, जंजुआ पर भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 की धारा 19 के तहत मुकदमा चलाया जा सकता है। 1989 बैच के आईएएस अधिकारी जंजुआ ने आम आदमी पार्टी सरकार में मुख्य सचिव के रूप में कार्य किया था। उन्हें जुलाई 2022 में इस पद पर नियुक्त किया गया था और वे जून 2023 में सेवानिवृत्त हुए थे। सितंबर 2024 में, जंजुआ को पंजाब पारदर्शिता और जवाबदेही आयोग का अध्यक्ष नियुक्त किया गया था।

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