लखनऊ, दिसम्बर 13 -- हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच में जनहित याचिका दाखिल करते हुए, मांग किया गया है कि पंचायत चुनाव में भी वोटर को नोटा का विकल्प चुनने का विकल्प दिया जाए व हर चुनाव चिन्ह के सामने उम्मीदवार का नाम भी अनिवार्य रूप से लिखा जाए। न्यायालय ने मामले में राज्य सरकार व राज्य चुनाव आयोग को चार सप्ताह में अपना जवाबी शपथपत्र दाखिल को कहा है। यह आदेश न्यायमूर्ति राजन राय व न्यायमूर्ति इंद्रजीत शुक्ला की खंडपीठ ने सुनील कुमार मौर्या की ओर से दाखिल जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए पारित किया है। याची ने न्यायालय को याचिका के माध्यम से बताया कि शहरी चुनाव में तो मतदाता को नोटा का विकल्प दिया जाता है लेकिन पंचायत चुनाव में यह विकल्प नहीं दिया जाता है और न ही चुनाव चिन्ह के सामने उम्मीदवार का नाम ही दिया जाता है। मामले में सुनवाई के बाद न्यायालय न...