मुजफ्फर नगर, फरवरी 9 -- अब ग्राम पंचायतों में बिना जीएसटी के भुगतान नहीं होगा। पारदर्शिता लाने के लिए शासन स्तर से भुगतान प्रक्रिया में बदलाव किया गया है। ग्राम पंचायतों के पोर्टल पर आपूर्तिकर्ताओं/फर्मों के जीएसटी नंबर फीड करना जरूरी है, जिसके बिना बिल स्वीकृत नहीं होंगे। भुगतान प्रणाली में बदलाव के बाद अब भुगतान के लिए केवल पीएफएमएस ही नहीं, बल्कि जीएसटी के बिल और वैध दस्तावेज अनिवार्य होंगे। ग्राम पंचायतों में अब सभी तरह के भुगतान पर जीएसटी (गुड्स सर्विस टैक्स) को अनिवार्य कर दिया गया है। ताकि फर्जी फर्मों के नाम से होने वाले भुगतान को प्रभावी स्तर पर रोका जा सके। जनपद में 487 ग्राम पंचायतें है। जिसमें से 357 ग्राम पंचायतों की जीएसटी बन गई है। शेष 130 ग्राम पंचायत अभी प्रक्रिया में है। पंचायतीराज विभाग ने भुगतान में मनमानी और ई-ग्राम स...