बरेली, जून 30 -- बरेली, विधि संवाददाता । पंचायतघर में दूसरे संप्रदाय की 11 वर्षीय बच्ची से दुष्कर्म करने के मामले में विशेष कोर्ट ने अपना फैसला सुना दिया। विशेष जज पाक्सो एक्ट कुमार मयंक की विशेष कोर्ट ने दोषी बाबू शाह उर्फ़ नन्हे को सश्रम 20 वर्ष की सजा सुनाई। विशेष कोर्ट ने दोषी पर पचास हजार का जुर्माना भी लगाया है। जुर्माना की पूरी राशि पीड़िता को देने का भी आदेश विशेष कोर्ट ने दिया है। विशेष लोक अभियोजक प्रवीन सक्सेना ने बताया कि थाना शीशगढ़ में पीड़ित बच्ची के पिता ने रिपोर्ट दर्ज कराई थी। आरोप था कि 12 जून 2024 को उसकी 11 वर्षीय बेटी गांव के आम के बाग में खेलने गयी थी।दोपहर करीब 12 बजे गांव का बाबू शाह उर्फ़ नन्हे ने बच्ची को जबरन पंचायतघर में ले जाकर उसके साथ दुष्कर्म किया। शीशगढ़ पुलिस ने आरोपी बाबू शाह को पॉक्सो एक्ट में गिरफ्तार कर जे...
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