नई दिल्ली, अगस्त 13 -- सुप्रीम कोर्ट के एक आदेश ने दिल्ली के एबीसी और पशु चिकित्सालयों को मुश्किल में डाल दिया है। आदेश के मुताबिक, आठ हफ्तों के भीतर सड़कों पर घूमने वाले कुत्तों को शेल्टर होम में शिफ्ट करना है। लेकिन दिल्ली के शेल्टर होम बेहद खस्ता हालत में है। यहां कुत्तों को रखने के लिए ना तो सीमित जगह है ना ही संसाधन और ना ही इनको चलाने के लिए फंडिंग।जगह की तंगी और संसाधनों की कमी हमारे सहयोगी हिंदुस्तान टाइम्स की टीम ने दिल्ली के 20 में से 7 एबीसी केंद्रों का दौरा किया। वहां काम करने वाले डॉक्टरों और एनजीओ के कर्मचारियों में इस आदेश को लेकर गुस्सा और निराशा साफ झलक रही थी। उनकी शिकायत थी कि इतने बड़े पैमाने पर कुत्तों को आश्रय देना लगभग असंभव है। उदाहरण के तौर पर लाल किले के पास 2019 से यश डोमेस्टिक रिसर्च सेंटर चल रहा है। एमसीडी ने ...
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