अररिया, दिसम्बर 6 -- अररिया, निज संवाददाता बगैर लाइसेंस के वाहनों का ड्राइव करना गैरकानूनी है। लाइसेंस भी उन्हीं के नाम से निर्गत किया जा सकता है, जिन्होंने 18 साल की उम्र पूरी कर ली हो। परिवहन विभाग का नियम भी यही कहता है। लेकिन, जिला मुख्यालय अररिया में दर्जनों ई-रिक्शा का परिचालन वैसे लोग कर रहे हैं, जिनके पास लाइसेंस नहीं हैं। ऐसे में कोई हादसा हो जाए तो यह तय कर पाना मुश्किल होगा कि किसके खिलाफ कार्रवाई की जाए।अररिया ही नहीं जिले की अन्य सड़कों पर भी इन दिनों कई नाबालिग ड्राइवर ई-रिक्शा का हैंडल थामकर चल रहे हैं। इनकी उम्र को देखकर ही अंदाजा लगाया जा सकता है कि न तो इनके पास ड्राइविंग लाइसेंस होगा और न ही नियमों की जानकारी।इसके बाद भी यह सड़क से बेरोक-टोक के गुजरते हैं। परिवहन विभाग,पुलिस व नगर परिषद के अधिकारीि को इस ओर ध्यान देने की ...