प्रयागराज, दिसम्बर 9 -- प्रयागराज। किसी होटल या रेस्टोरेंट संचालक को 25 दिसंबर या फिर नए साल पर अपने यहां पार्टी करानी है तो इसके लिए 15 दिन पहले आवेदन कर विभाग से अनुमति लें। सार्वनजिक स्थल, होटल, कल्ब, आडिटोरियम, खेल-स्कूल-कॉलेज के मैदान आदि में संगीत, गीत नृत्य, डीजे के लिए बिना अनुमति पार्टी करने पर जुर्माना देना होगा। जिसके तहत 20 हजार रुपये का अर्थदंड या फिर छह महीने की सजा हो सकती है। सहायक आयुक्त राज्य कर ने बताया कि ऑनलाइन पोर्टल पर http://up-gst.com/ पोर्टल पर कर सकते हैं।

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