कोटद्वार, मार्च 22 -- उत्तराखंड राज्य निर्माण सेनानी मोर्चा से जुड़े राज्य आंदोलनकारियों ने मुजफ्फरनगर कांड में अब तक भी न्याय न मिलने पर रोष व्यक्त किया है। शनिवार को आंदोलनकारियों की पदमपुर सुखरौ स्थित कार्यालय में आयोजित बैठक में नैनीताल हाईकोर्ट के अधिवक्ता रमन शाह ने राज्य आंदोलनकारियों को 10 फीसदी क्षैतिज आरक्षण और विभिन्न न्यायालयों में चल रहे वादों के बारे में जानकारी दी। बताया कि 10 फीसदी क्षैतिज आरक्षण एक्ट पास होते ही भुवनेश जोशी नाम के व्यक्ति की ओर से आरक्षण के खिलाफ कोर्ट में रिट दायर कर दी गई थी। इस पर कोर्ट ने सरकार से जवाब मांगा है कि वह कोर्ट के डबल बैंच के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट क्यों नहीं गई। अधिवक्ता ने बताया कि वे इस मामले में सुप्रीम कोर्ट गए थे, जहां उन्होंने हलफनामा लगाया गया है। शीघ्र ही इस मामले में फैसला ...