नई दिल्ली, फरवरी 11 -- सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली हाईकोर्ट के कड़े निर्देशों के खिलाफ एक न्यायिक अधिकारी की याचिका पर सुनवाई करने पर बुधवार को सहमति जताई। हाईकोर्ट ने अपने निर्देश में उसे वैवाहिक कानूनों में 'रिफ्रेशर ट्रेनिंग प्रोग्राम' कार्यक्रम से गुजरने का निर्देश दिया था। हाईकोर्ट ने पिछले वर्ष नवंबर में दिए गए अपने फैसले में एक परिवार अदालत के न्यायिक अधिकारी द्वारा वैवाहिक मामलों के निपटारे के लिए अपनाए गए तरीके को लेकर कड़ी आपत्ति जताई थी। हाईकोर्ट ने निर्देश दिया था कि न्यायिक अधिकारी को किसी भी अन्य वैवाहिक मामले का निपटारा करने से पहले, दिल्ली न्यायिक अकादमी के तत्वावधान में वैवाहिक कानूनों से जुड़े एक उपयुक्त और व्यापक 'रिफ्रेशर' प्रशिक्षण कार्यक्रम से शीघ्र ही गुजरना होगा। दिल्ली के इस न्यायिक अधिकारी की याचिका पर बुधवार को न्या...