देवघर, मई 22 -- देवघर,प्रतिनिधि। मारपीट व दो हजार रुपयों की छिनतई करने तथा महिला के साथ अभद्रता करने सहित अन्य आरोपों से संबंधित एक मामले में पूरी सुनवायी के बाद देवघर के एसीजेएम आनंद सिंह की अदालत ने दो आरोपितों को रिहा करने का निर्णय सुनाया। सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार जी आर संख्या 339/2023(रिखिया थाना कांड संख्या 80/2020) के इस मामले में रिखिया थाना अन्तर्गत चिरोडीह ग्राम निवासी माखन पासी व बलराम महथा को रिहा करने का निर्णय सुनाया गया। बताया जाता है कि मामले में अभियोजन पक्ष की ओर से एक गवाह प्रस्तुत कि या गया, जो मामले की सूचक थी। गवाह के परीक्षण/प्रतिपरीक्षण एवं उभय पक्ष की दलीलों को सुनने के बाद अन्तत: न्यायालय ने विचारण के पश्चात पर्याप्त साक्ष्य के अभाव में उपरोक्त आरोपितों को रिहा करने का निर्णय सुनाया।

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