फर्रुखाबाद कन्नौज, फरवरी 21 -- फर्रुखाबाद, संवाददाता। न्यायालय में झूठा साक्ष्य प्रस्तुत करने में एक माह का कारावास सुनाया गया है। कोतवाली मोहम्मदाबाद के चुनूपुर गढ़िया निवासी उदयवीर ने 1 मई 2020 को थाने में रिपोर्ट दर्ज करायी थी कि वह नाई की दुकान पर खड़ा था तभी मलोखर निवासी सुदेश कुमार, फूल सिंह, नन्हू, अवनीश और हरी सिंह ने जातिसूचक गालियां दीं। गाली देने से मना किया तो मारपीट करने लगे। उस पर फावड़े से प्रहार किया गया। अदालत ने झूठे साक्ष्य प्रस्तुत करने के मामले में वादी उदयवीर को एक माह के कारावास और एक हजार रुपया जुर्माना से दंडित किया है।

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