बाराबंकी, फरवरी 9 -- बाराबंकी। न्यायाधीश पारिवारिक न्यायालय ने पांच साल पुराने दर्ज भरण पोषण के मुकदमें में अपना फैसला सुनाया। कोर्ट ने पत्नी द्वारा दायर किए गए भरण पोषण के मुकदमें को निरस्त कर दिया। कोतवाली रामसनेही घाट की एक महिला ने थाना हैदरगढ़ निवासी अपने पति अरविंद के विरूद्ध एक भरण पोषण का मुकदमा दिसंबर 2021 को पारिवारिक न्यायालय में दायर किया था। कई सालों तक चले मुकदमें में पति अरविंद के अधिवक्ता आलोक मिश्रा राम, सौरव अवस्थी शानू गवाह व अन्य साक्ष्य प्रस्तुति किए। पारिवारिक न्यायालय ने अधिवक्ता की बहस सुनने के बाद अपना फैसला सुनाया।

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