दरभंगा, दिसम्बर 18 -- बिरौल,। व्यवहार न्यायालय के न्यायिक अधिकारी जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश शिवकुमार ने बुधवार को अपराधिक मामले में एक अभियुक्त को 3 वर्ष की सश्रम कारावास एवं 5 हजार रुपए आर्थिक दंड के रूप में सजा सुनाई है। घमश्यामपुर थाना क्षेत्र के वेश्य लगमा गांव निवासी अभियुक्त मो.कबीर को मारपीट के दौरान जानलेवा हमला करने के मामले में उसे दोषी करार देते हुए यह सजा सुनाई गई है। मामला वर्ष 2005 का है, जब गांव के ही रमणजी ठाकुर ने घमश्यामपुर थाना में प्राथमिकी दर्ज कराई थी। दर्ज मुकदमे में तीन लोगों को नामजद किया गया था। न्यायालय में लंबी सुनवाई और साक्ष्यों के परीक्षण के दौरान अभियुक्त मो. कबीर के विरुद्ध आरोप सिद्ध हुए, जबकि अन्य दो नामजद अभियुक्तों को संदेह का लाभ देते हुए दोषमुक्त कर दिया गया।मामले में अभियोजन पक्ष की ओर से अपर लोक ...
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