शामली, मार्च 18 -- धारा 144 का उलन्नघन करने और मारपीट करने के मामले में न्यायालय ने दोषी को अर्थ दंड की सजा सुनाई। एसपी रामसेवक गौतम ने बताया कि 2017 में अनस निवासी शामली के विरुद्ध थाना झिंझाना पर धारा 144 का उलन्नघन करने और झगड़ा करने के मामले में मुकदमा दर्ज हुआ था। सोमवार को मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट ने दोषी को 1000 रुपये अर्थ दंड की सजा सुनाई।

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