शामली, दिसम्बर 15 -- न्यायालय ने अलग-अलग मामलों में तीन दोषियों को सजा सुनाई। वर्ष 2015 में थाना कांधला पर अंकित निवासी गांव हुरमंजपुर के विरुद्ध दूसरे के जीवन पर संकट डालने के मामले में मुकदमा दर्ज हुआ था। सोमवार को कैराना स्थित न्यायालय में दोषी को न्यायालय उठने तक की अवधि की सजा और 250 रुपये अर्थदंड से दंडित किया। दूसरे मामले में 2005 में थाना कांधला पर भोलू निवासी मोहल्ला खैल के विरुद्ध गोवध अधिनियम के तहत मुकदमा दर्ज हुआ था, जिसे जेल में बिताई अवधि के कारावास और 2550 रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई गई। इनके अलावा वर्ष 2012 में थाना कांधला पर अकरम निवासी मोहल्ला मिर्दगान के विरुद्ध अवैध हथियार बरामदगी के तहत मुकदमा दर्ज हुआ था। सोमवार को न्यायालय ने दोषी को छह माह का कारावास और 500 रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई।

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