मिर्जापुर, फरवरी 20 -- मिर्जापुर, संवाददाता। न्यायालय ने अलग-अलग मामलों में छह दोषी पर अर्थदंड लगाया है। अर्थदंड अदा न करने पर अतिरिक्त कारावास की सजा भुगतनी होगी। विंध्याचल कोतवाली में दर्ज चोरी के मामले की सुनवाई करते हुए न्यायालय न्यायालय मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रज्ञा सिंह ने दोषी प्रयागराज जिले के मेजा थाना क्षेत्र के खिरखिड़ी गांव निवासी अश्वनी कुमार व चील्ह के लखनपुर निवासी राशिद खां को जेल में बितायी गई अवधि व 15-15 सौ रुपए के अर्थदण्ड से दण्डित किया है। अर्थदण्ड अदा न करने पर दस दिन के अतिरिक्त कारावास की सजा भुगतनी होगी। वहीं शहर कोतवाली में दर्ज अश्लील सीडी की बिक्री करने के मामले में दोषी रमईपट्टी के महेश गुप्ता को 1500 रुपए के अर्थदंड से दंडित किया है। अर्थदण्ड अदा न करने पर 10 दिवस के अतिरिक्त कारावास की सजा भुगतनी होगी। ती...