बागेश्वर, फरवरी 20 -- गरुड़। न्यायिक मजिस्ट्रेट की अदालत ने चोरी के एक मामले में नामजद दो आरोपियों को साक्ष्यों के अभाव में दोषमुक्त कर दिया। अदालत ने गवाहों के बयान और पत्रावली के अध्ययन के बाद यह निर्णय सुनाया। घटनाक्रम के अनुसार 13 अप्रैल 2025 को गागरीगोल, थाना बैजनाथ निवासी नंदन सिंह सजवान की माता के गले से सोने की माला चोरी हो गई थी। इस मामले में पीड़िता के पुत्र ने 21 अप्रैल को थाना बैजनाथ में प्राथमिकी दर्ज कराई। टीटबाजार क्षेत्र निवासी आकिब उर्फ आमिर पुत्र समीम अहमद तथा अजय थापा पुत्र ईश्वर सिंह थापा पर चोरी का आरोप लगाया था।

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