शामली, फरवरी 9 -- न्यायालय ने अलग-अलग मामलों में चार दोषियों को सजा सुनाई। वर्ष 2003 में थानाभवन थाने पर किरण निवासी हसनपुर के विरुद्ध अवैध हथियार बरामदगी के तहत मुकदमा दर्ज हुआ था। सोमवार को न्यायालय ने दोषी को जेल में बिताई अवधि के कारावास और 1500 रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई। दूसरे मामले में 2008 में शामली कोतवाली पर नवाब निवासी मोहल्ला नौकुआं के विरुद्ध अवैध हथियार बरामदगी में मुकदमा दर्ज हुआ था, जिसे जेल में बिताई अवधि के कारावास और एक हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई। तीसरे मामले में 2003 में शामली कोतवाली पर इकराम निवासी मोहल्ला तैमूर शाह के विरुद्ध विद्युत अधिनियम के तहत मुकदमा दर्ज हुआ था। सोमवार को न्यायालय ने दोषी को जेल में बिताई अवधि के कारावास और एक हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई। चौथे मामले में 2021 में कैराना कोतवाली पर सद्द...