सहारनपुर, मई 12 -- सहारनपुर। न्यायालय ने पॉक्सो एक्ट के दो दोषियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। वहीं कोर्ट ने 1 लाख 10 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है। इसके अलावा इसी मामले में एक महिला को 20 साल की सजा सुनाई और 60 हजार रुपये जुर्माना लगाया। अधिवक्ता के मुताबिक वादी ने थाना नकुड़ पर तहरीर दी थी। इसमें बताया कि वह अपनी 13 वर्षीय बेटी के साथ 10 मार्च 2019 को ननद की बेटी के यहां शादी में गई थी। शादी में ही विक्रम उर्फ विक्की पुत्र राजू निवासी शुक्रताल अपनी पत्नी और साली मीनाक्षी के साथ आया हुआ था। विक्रम रात 10 बजे खाना खाते हुए मेरी बेटी के इर्द-गिर्द घूम रहा था। मीनाक्षी मेरी बेटी को शौच के बहाने समारोह से बाहर ले गई और फोन कर विक्की को बुला लिया। इसके बाद दोनों किशोरी को जबरदस्ती कार में बैठाकर में शुक्रताल ले गए। वहां विक्की ने क...