शामली, अप्रैल 11 -- विभिन्न न्यायालयों ने रंगदारी मांगने सहित अलग-अलग मामलों में दस दोषियों को सजा सुनाई है। वर्ष 2010 में झिंझाना थाने पर पवन निवासी खानपुर के विरुद्ध अवैध हथियार बरामदगी के तहत मुकदमा दर्ज हुआ था। गुरुवार को सिविल जज जूनियर डिवीजन ने दोषी को जेल में बिताई अवधि के कारावास और 1500 रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई। दूसरे मामले में 2007 में झिंझाना थाने पर हरमेश कुमार निवासी नानू वाला थाना नालागढ़ जनपद सोलन हिमाचल प्रदेश के विरुद्ध लापरवाही से वाहन चलाकर टक्कर मारने और घायल की मौत होने के संबंध में मुकदमा दर्ज हुआ था। मामले में सिविल जज जूनियर डिवीजन ने दोषी को जेल में बिताई अवधि के कारावास और दो हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई। तीसरे मामले में 2009 में झिंझाना थाने पर संजीव निवासी कस्बा ऊन के विरुद्ध मारपीट का मुकदमा दर्ज हुआ था,...