शामली, जून 29 -- कैराना। न्यायालयों ने गोवध अधिनियम सहित अलग-अलग मामलों में तीन दोषियों को सजा सुनाई। वर्ष 2002 में कांधला थाने पर खालिद निवासी गांव परासौली के विरूद्ध गोवध अधिनियम एवं पशु क्रूरता अधिनियम के तहत मुकदमा दर्ज हुआ था। मामले में शनिवार को कैराना स्थित सिविल जज जूनियर डिवीजन/ज्यूडिशियल मजिस्ट्रेट ने दोषी को जेल में बिताई गई अवधि के कारावास व 1050 रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई। दूसरा मामला वर्ष 2010 में कैराना कोतवाली पर चोरी के तहत दर्ज हुआ था, जिसमें नरेंद्र निवासी गांव छपरेडी थाना रामपुर मनिहारन सहारनपुर नामजद था। आरोपी के कब्जे से चोरी का माल भी बरामद हुआ था। सीजेएम कोर्ट ने दोषी को जेल में बिताई गई अवधि के कारावास और दो हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई। इसके अलावा वर्ष 2018 में कैराना कोतवाली पर आर्यपुरी निवासी मनोज के विरू...