शामली, अप्रैल 18 -- न्यायालयों ने अलग-अलग मामलों में चार दोषियों को सजा सुनाई। वर्ष 2013 में थाना गढ़ीपुख्ता पर तस्लीम निवासी पावटीकलां कैराना के विरुद्ध चोरी का मुकदमा दर्ज हुआ था। बृहस्पतिवार को सिविल जज सीनियर डिवीजन ने दोषी को 3 वर्ष के कारावास की सजा सुनाई। सजा जेल में बिताई अवधि में समायोजित की जाएगी। दूसरे मामले में 2019 में थाना कांधला पर सलमान निवासी बनखंडी थाना झिंझाना के विरुद्ध चोरी का मुकदमा दर्ज हुआ था। बृहस्पतिवार को अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट ने दोषी को जेल में बिताई अवधि के कारावास और 1000 रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई। तीसरे मामले में 1994 में थाना आदर्शमंडी पर जैन सिंह निवासी गांव सिलावर के विरुद्ध चोरी का मुकदमा दर्ज हुआ था। बृहस्पतिवार को सिविल जज जूनियर डिवीजन ने दोषी को जेल में बिताई अवधि के कारावास और 750 रुपये अर्थ...
Click here to read full article from source
To read the full article or to get the complete feed from this publication, please
Contact Us.