हापुड़, मार्च 1 -- गढ़मुक्तेश्वर कोतवाली क्षेत्र के गांव लोधीपुर सोवर में दंपत्ति के साथ करीब 24 साल पहले हुई मारपीट के मामले में जेएम प्रथम न्यायालय गढ़मुक्तेश्वर ने निर्णय सुनाया है। जिसमें न्यायाधीश ने मामले के तीनों आरोपी को दोषी करार देते हुए सजा सुनाई। इसके साथ ही अर्थदंड से भी दंडित किया। कोतवाली गढ़मुक्तेश्वर क्षेत्र के गांव लोधीपुर सोवन निवासी कृष्ण, परम उर्फ पप्पू व प्रेमपाल ने 18 अप्रैल 1996 में गांव के ही एक दंपती के साथ लाठी डड़ों से मारपीट कर घायल कर दिया था। पीडि़त ने मामले की रिपोर्ट दर्ज कराने के लिए थाने में तहरीर दी। पुलिस ने आरोपी कृष्ण, परम उर्फ पप्पू व प्रेमपाल के खिलाफ घर मेें घुसकर मारपीट करने सहित विभिन्न धाराओं में मुकदमा दर्ज किया था। पुलिस ने अभियुक्तों को गिरफ्तार कर साक्ष्य संकलन की कार्रवाई कर 30 जुलाई 1996 ...
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