गोरखपुर, फरवरी 5 -- गोरखपुर, निज संवाददाता संपत्तियों की रजिस्ट्री में आधार के सत्यापन के साथ पैनकार्ड भी अनिवार्य कर दिया गया है। अब क्रेता-विक्रेता के पास पैनकार्ड नहीं रहेगा तो वे जमीन अथवा संपत्ति का क्रय-विक्रय नहीं कर सकेंगे, जबकि एक फरवरी से ही आधार का सत्यापन अनिवार्य कर दिया गया है। रजिस्ट्री विभाग में सोमवार से नई व्यवस्था लागू हो गई है। महानिरीक्षक निबन्धन के आदेश के अनुसार उत्तर प्रदेश शासन का ध्येय भारत-नेपाल सीमावर्ती क्षेत्रों में अचल संपत्ति के क्रय विक्रय को पूरी तरह पारदर्शी बनाना है। आधार सत्यापन के बाद फर्जीवाड़े पर अंकुश लगाया गया, जबकि पैन कार्ड के कारण जमीन में अंधाधुंध निवेश की प्रवृत्ति पर रोक लगेगी, क्योंकि जमीन मकान की खरीद में पैन कार्ड नंबर लगाना अनिवार्य हो गया है। इस नियम के पहले जिन लोगों के पास पैन कार्ड न...