बरेली, नवम्बर 14 -- बरेली, विधि संवाददाता। सबूतों के अभाव में दलित की हत्या करने के मामले में विशेष कोर्ट ने हरीश पंडित, लालाराम और हरनाम मौर्य को दोषमुक्त कर दिया। थानाक्षेत्र मीरगंज के गांव असदनगर के दलित हरिचरन का शव खेत में 21 मई 2016 की सुबह मिला था। मृतक के बेटे राजेश ने गांव के नत्थूलाल लोधी, कुंवरसेन लोधी, वनवारी लोधी और लखपत के खिलाफ हत्या और एससीएसटी एक्ट में रिपोर्ट दर्ज कराई थी। विवेचना के दौरान 24 मई 2016 को पुलिस ने रामगंगा के खादर में लालाराम और हरनाम को गिरफ्तार किया। हरनाम ने बताया कि वह हरीश पंडित के साथ मछली बनाकर हरिचरन की झोपड़ी में शराब लेकर पहुंचे। झोपड़ी में हरिचरन के साथ लालराम भी था। चारों ने मिलकर शराब पी। हरिचरन के हिस्से में मछली कुछ कम मिली तो वह गालियां देने लगा। विवाद बढ़ने पर हरिचरन ने छोटी कुल्हाड़ी से हरीश...
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