आगरा, नवम्बर 17 -- घर में घुसकर छेड़छाड़ करने के आरोपी अभय कुमार को साक्ष्य के अभाव में अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट विनीता सिंह ने बरी कर दिया। वादी और गवाह पूर्व कथन से मुकर गए। आरोपी की ओर से अधिवक्ता उमेश चंद ने तर्क दिए। थाना फतेहपुर सीकरी के मामले में वादी का आरोप था कि 11 जनवरी 2015 की रात वह बच्चों के साथ अपने घर में सो रही थी। उसी दौरान आरोपी शराब पीकर उसके घर में घुस आया और वादी के साथ अश्लील हरकत की। चीख पुकार सुनकर जेठानी के आने पर आरोपी भागने लगा। गांव के युवक ने आरोपी को पीछा कर पकड़ लिया था। अदालत ने पत्रावली अवलोकन के बाद आरोपी को बरी कर दिया।

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