मुजफ्फरपुर, जनवरी 6 -- मुजफ्फरपुर, हिप्र। नगर थाना क्षेत्र के एक मोहल्ले से तीन वर्ष पहले नौवीं की छात्रा को अगवा करने के मामले में दरभंगा के सिमरी थाना क्षेत्र के वस्तवाड़ा सिमरी गांव निवासी मो. नौशाद को मंगलवार को दोषी करार दिया गया। घटना के समय नौशाद नगर थाना क्षेत्र के एक मोहल्ला में अपने मामा के घर पर रहता था। सेशन ट्रायल के बाद विशेष पॉक्सो कोर्ट संख्या-एक के न्यायाधीश धीरेंद्र मिश्र ने उसे दोषी ठहराया है। 12 जनवरी को विशेष कोर्ट उसे सजा सुनाएगी। मामले में विशेष लोक अभियोजक (पॉक्सो) नरेंद्र कुमार ने कोर्ट के समक्ष साक्ष्यों को पेश किया। छात्रा के पिता ने 29 अगस्त 2022 को नगर थाना में एफआईआर दर्ज कराई थी। इसमें कहा था कि 23 अगस्त 2022 की सुबह दस बजे उसकी पुत्री स्कूल जाने के लिए घर से निकली। इसके बाद वह वापस नहीं आई। 28 अगस्त 2022 को...