सुल्तानपुर, सितम्बर 5 -- सुलतानपुर। आईएएस की नौकरी दिलाने के नाम पर धोखाधड़ी कर करीब 38 लाख रूपए की ठगी करने के मामले में आरोपी मनीष द्विवेदी की जमानत याचिका न्यायाधीश संतोष कुमार ने खारिज कर दी है। शहर के लक्ष्मणपुर निवासी प्रांजल त्रिपाठी की तहरीर पर बीते 10 जून को कोतवाली नगर पुलिस ने वकील बजरंग द्विवेदी समेत सात पर केस दर्ज किया था। जिसकी विवेचना प्रचलित है और चार आरोपी जेल भेजे जा चुके हैं। बीते सप्ताह कोर्ट ने अधिवक्ता की जमानत खारिज का दी थी। मनीष द्विवेदी पिपरी साईंनाथपुर का निवासी है।
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