अंबेडकर नगर, सितम्बर 19 -- जिला एवं सत्र न्यायाधीश ने दिया आदेश अम्बेडकरनगर, संवाददाता। रेलवे में नौकरी दिलाने के नाम पर लाखों रुपए ठगी करने के चर्चित मामले में आरोपी की जमानत अर्जी जिला एवं सत्र न्यायाधीश रीता कौशिक ने खारिज कर दी। मामला वर्ष भर पूर्व मालीपुर थाना क्षेत्र का है। मालीपुर थाना क्षेत्र के उसरपुर निवासी राममधुर पुत्र बैजनाथ एवं अकबरपुर कोतवाली क्षेत्र के श्याम बहादुर पुत्र बल्देव की जान पहचान सम्मनपुर थाना क्षेत्र के दुबखर परम रूदाईन विासी अरविन्द पुत्र मनीराम से हुई। रेलवे में नौकरी दिलाने के नाम पर विश्वास करके विभिन्न तिथियों में लाखों रुपए दिए। गेट मैन के पद पर नियुक्ति के लिए बिहार भेजा गया जहां पर 23 अक्तूबर 2023 को बिहार प्रान्त के पूर्वी चम्पारण जिले के डुमरियाघाट निवासी दीपक तिवारी पुत्र लल्लन तिवारी मिले। वहां पर भ...
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