संभल, फरवरी 14 -- सड़क हादसों को रोकने के लिए परिवहन विभाग सख्ती कर रहा है। पेट्रोल पंपों पर बगैर हेलमेट पहने पेट्रोल डलवाने पहुंचे 62 दोपहिया वाहनों के चालान किए गए। पेट्रोल पंप संचालकों को भी हिदायत दी गई कि जो लोग बगैर हेलमेट पहने दोपहिया वाहन में पेट्रोल डलवाने आएं, उनके वाहन में पेट्रोल न डालें। मोटर वाहन अधिनियम-1988 की धारा-129 के तहत दोपहिया चालक और पिलियन सवार के लिए हेलमेट अनिवार्य है, जबकि धारा-194-डी में उल्लंघन पर दंड का प्रावधान है। सड़क सुरक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता देते हुए सुप्रीम कोर्ट की सड़क सुरक्षा समिति ने भी हेलमेट अनुपालन सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं। इसी क्रम में जनहित और सड़क हादसों में मौत एवं गंभीर चोटों को कम करने के उद्देश्य से नो हेलमेट, नो फ्यूल अभियान को सख्ती से लागू किया जा रहा है। शुक्रवार को एआरट...